गोंदिया शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक
पल-पल लगने वाले सड़क जाम से मिलेगी मुक्ति
गोंदिया: गोंदिया जिला पुलिस प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार आगामी 1 जनवरी 2021 से भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है जबकि जरूरी जीवन आवश्यक वस्तुएं का प्रवेश जारी रहेगा तथा सिर्फ पास वाले वाहन ही प्रवेश कर पाएंगे।
गौरतलब है कि गोंदिया शहर की तंगहाल सड़कों की दशकों से चौड़ाई नहीं बढ़ी है अलबत्ता दोपहिया और चार पहिया वाहनों की बढ़ती संख्या की वजह से शहर की सड़कों पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है परिणाम स्वरूप शहर में भारी वाहनों का प्रवेश होने से दिनभर बार-बार जाम लगने के हालात बन रहे हैं इसे पार करने में लोगों को बहुत दिक्कतें होती है।
चूंकि शहर के मध्य बाजार स्थित है जहां अनाज व्यापारी, शक्कर- तेल- किराना व्यवसायी , कटलरी व्यापारी, लोहा- सीमेंट, टाइल्स- मार्बल , हार्डवेयर ,बिल्डिंग मैटेरियल , ट्रांसपोर्ट कारोबारीयों के लोडेड ट्रक , टैंकर ,टिप्पर दिनभर दुकानों-गोदाम तक प्रवेश करते हैं और इन्हें रोकने- टोकने वाला कोई नहीं होता लिहाज़ा शहर के मुख्य बाजार की ओर जाने वाली सड़कों पर पल-पल लगने वाले ट्रैफिक जाम की तस्वीरें दिखाई देती हैं।
सड़कों के संकीर्णता की वजह से मुख्य बाजार तक जाने वाले सभी मार्गों पर राहगीरों को खासी असुविधा होती है।
1 जनवरी से भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध
गोंदिया शहर में यातायात के सुचारू और सुरक्षित प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33 (1) (बी) (सी) के अनुसार, आम जनता के लिए खतरे, असुविधा और बाधा से बचने के लिए, शहर में प्रवेश करने वाले भारी और भारी वाहन (12 टन की वहन क्षमता के साथ) 1 जनवरी 2021 से गोंदिया शहर में उल्लिखित मार्ग और इसी तरह के अन्य मार्गों से सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक प्रतिबंध लगाया जा रहा है 29 दिसंबर को जिला पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति मुताबिक , करंजा टी-पॉइंट से गोंदिया शहर तक मुख्य सड़क , पतंगा चौक से गोंदिया के लिए फुलचूर के माध्यम से मुख्य सड़क।
राजाभोज चौक से गोंदिया होते हुए छोटा गोंदिया तक की सड़क। उसी प्रकार मुख्य मार्ग मरारटोली जंक्शन से गोंदिया शहर तक। रानी अवंतीबाई चौक से छोटा पाल चौक तक की सड़क। कुडवा नाका से गोंदिया शहर तक मुख्य सड़क। बाईपास रोड पर किसान चौक से फुलचुर गांव तक इन मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है।
फ्लाईओवर पर भी सुबह 9 से रात 9 तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक
गोंदिया शहर में मरारटोली बस स्टैंड से जयस्तंभ चौक तक सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक फ्लाईओवर पर भारी वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, कुड़वा नाका से पालचौक तथा रामनगर के सरकारी गोदाम तक राशन सामान ले जाने वाले भारी से भारी वाहनों को प्रवेश प्रतिबंध से 1 से 3 बजे ( 2 घंटे तक ) छूट दी जा रही है। लेकिन इन वाहनों की गति 20 किमी प्रति घंटा है से अधिक नहीं होगी।
सिर्फ ऑन ड्यूटी पास वाले वाहन ही प्रवेश कर पाएंगे
अधिसूचना में उल्लेखित प्रतिबंध निम्नलिखित वाहनों पर लागू नहीं होंगे। सरकारी कार्यों के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहन , गोंदिया नगर पालिका, जिला परिषद या अन्य निगमों के स्वामित्व में के वाहन।
दमकल की भारी गाड़ियां, सेना और केंद्र और राज्य सरकार के पुलिस वाहन , साथ ही वह निजी भारी वाहन जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों और निगमों द्वारा कानूनी रूप से सरकारी काम में लगे हुए हैं।
गोंदिया शहर को दूध, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले भारी वाहन। यात्रियों को ले जाने वाली सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी वाहन। सरकारी काम में लगे भारी वाहनों के ड्राइवरों को संबंधित कार्यालय प्रमुख के मूल प्रमाण पत्र के साथ-साथ वाहनों पर ON GOVT भी रखना चाहिए। DUTY साइन की एक शर्त होगी।
नो -पार्किंग जोन में प्रवेश पर लगेगा जुर्माना
पतंगा चौक से बालाघाट रोड तक और बाईपास रोड पर पतंगा चौक से गोरेगांव तक सड़क के दोनों ओर 500 मीटर तक के भारी वाहनों को नो पार्किंग जोन माना जाएगा।
जो वाहन इस अधिसूचना का पालन नहीं करते हैं, उन पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 131 के अनुसार 500 / – रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।
– रवि आर्य
गोंदिया शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक
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