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गोंदिया: भूमापन लिपिक रिश्वत लेते गिरफ्तार

Nagpur Today : Nagpur News

तुम मुझे रिश्वत नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ‘ क ‘ प्रत नहीं दूंगा ?

गोंदिया भूमि सर्वेक्षण रिपोर्ट देने के लिए उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय गोरेगांव में तृतीय श्रेणी लिपिक पद पर कार्यरत नगर भू मापन लिपिक ने जरूरी भूमि रिकॉर्ड की ‘ क ‘ प्रत उपलब्ध कराने के लिए किसान से 5000 रूपए रिश्वत की डिमांड कर दी जिस पर मोल- भाव पश्चात रिश्वतखोर लिपिक ने किसान के साथ 4000 में सौदा तय किया , पहली किस्त के रूप में किसान ने 1000 दे दिए , जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया तथा 3000 की रिश्वत स्वीकारते हुए आज 29 दिसंबर को पंच- गवाहों के समक्ष लिपिक रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

वाक्या कुछ यूं है कि…

गोरेगांव तहसील के ग्राम हौसीटोला स्थित भूमापन गट क्र. 67 में शिकायतकर्ता के बेटे के नाम से दर्ज 1.09 हे.आर. खेत जमीन की मोजमाप 7 दिसंबर को उपअधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय गोरेगांव के नगर भूमापन लिपिक राजकुमार मेश्राम ने की थी उस वक्त लिपिक ने खर्च-पानी के लिए शिकायतकर्ता से 5 हजार रूपये रिश्‍वत की डिमांड रखी थी।

अर्जदार ने मौजमाप का शासकीय शुल्क भरने की बात कहते हुए कुछ रकम कम करने की विनंती की जिसपर लिपिक ने 1 हजार रूपये कम करते हुए कहा- 4 हजार रूपये देने होंगे अन्यथा मैं तुम्हें ‘ क ’ प्रत नहीं दूंगा?

तत्पश्‍चात 22 दिसंबर को शिकायतकर्ता यह क प्रत लेने के लिए उपअधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय पहुंचा और नगर भूमापन लिपिक राजकुमार मेश्राम से भेंट की जहां लिपिक ने पुनः 4 हजार रूपये देने की मांग दोहरायी।

अर्जदार ने तब 1 हजार रूपये लिपिक को सौंप दिए जिसपर गैरअर्जदार ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि, 3 हजार दिए बगैर तुम्हें क प्रत नहीं मिलेगी?

शिकायतकर्ता यह रिश्‍वत की रकम देने का इच्छुक नहीं था लिहाजा उसने 28 दिसंबर को भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग गोंदिया के दफ्तर में अपनी शिकायत दर्ज करा दी।

प्रकरण की जांच पड़ताल पश्‍चात एसीबी विभाग अधिकारियों ने जाल बिछाया और 29 दिसंबर को सफल कार्रवाई को अंजाम देते हुए नगर भूमापन लिपिक (वर्ग 3) राजकुमार मेश्राम (51) इसे शिकायतकर्ता से रिश्‍वत की शेष रकम 3 हजार रूपये स्वीकार करते हुए पंच गवाहों के समक्ष रंगेहाथों गिरफ्तार किया।

इस संदर्भ में भ्रष्ट नगर भूमापन लिपिक के खिलाफ गोरेगांव थाने में भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून 1988 (सुधारित अधिनियम 2018) की धारा 7 के तहत जुर्म पंजीबद्ध किया गया है।

उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रश्मि नांदेडकर, अपर अधीक्षक राजेश दुद्दलवार (एसीबी नागपुर) के मार्गदर्शन में पुलिस उपअधीक्षक रमाकांत कोकाटे, सफौ शिवशंकर तुंबडे, नापोसि रंजित बिसेन, दिंगबर जाधव, नितिन रहांगडाले, राजेंद्र बिसेन, चालक देवानंद मारबते आदि ने की।

-रवि आर्य

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