आरटीई प्रवेश के लिए दिया गया आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा अवैध
ऑललाइन पंजीयन की तिथि 15 सितंबर तक बढ़ी :आरटीई एक्शन कमेटी
नागपुर :मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत प्रवेश पाने के लिए दस्तावेजों की जाँच करने के लिए समिति स्थापित की गई है माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,समिति द्वारा प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से जाँच करने का कार्य किया गया है जिसमें मोहम्मद शाहिद शरीफ़ चेयरमैन आर टी ई एक्शन कमेटी तथा सदस्य वेरिफ़िकेशन कमिटी के माध्यम से “सत्यप्रकाश एस गुप्ता “नामक पालक का आय प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कार्यालय अंतर्गत नायब तहसीलदार के माध्यम से जानकारी लेने पर बोगस साबित हुआ है और कार्यालय ने पत्र जारी करके जानकारी उपलब्ध कराई है
इसी के माध्यम से शालाओं के प्राध्यापक मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत दिए गए प्रवेश के दस्तावेजों को गंभीरता से जाँचे और मूल परत को देखकर ही प्रवेश आवेदन को जाँच समिति के सामने प्रस्तुत करें ।
इसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र भी पालकों द्वारा प्रवेश पाने के लिए बोगस दिए गए हैं जाँच में पता चला है कि कार्यालय में इसका कोई पंजीयन नहीं है।आरटिई एक्शन कमेटी द्वारा शिक्षक संचालक प्राथमिक को तिथि बढ़ाने की सिफ़ारिश की गई थी ,उनके माध्यम से जानकारी के अनुसार ऑनलाइन की थी 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।
आरटीई प्रवेश के लिए दिया गया आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा अवैध
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