कोरोना के कारण Upsc न देने वालों को नहीं मिलेगा अतिरिक्त मौका, केंद्र ने SC को बताया
नागपुर– यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) सिविल सेवा के उम्मीदवारों को एक और अतिरिक्त मौका नहीं देगा, जो महामारी के कारण अपनी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके थे. केंद्र सरकार ने शुक्रवार को यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह इस संबंध में अपना हलफनामा दायर करें. अब इस मामले पर सुनवाई 25 जनवरी को होगी.
केंद्र के वकील ने कोर्ट को बताया है कि उन्हें जानकारी मिली है कि सरकार UPSC सिविल सेवा के उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देने के लिए सहमत नहीं है. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने पीठ से कहा, ‘‘हम एक और अवसर देने को तैयार नहीं है. मुझे हलफनामा दाखिल करने का समय दीजिए. कल (बृहस्पतिवार) रात मुझे निर्देश मिला है कि हम इस पर तैयार नहीं हैं.”
बता दें कि शीर्ष अदालत ने इससे पहले COVID – 19 महामारी के कारण UPSC सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित करने की याचिका को खारिज कर दिया था. परीक्षा 4 अक्टूबर को आयोजित की गई थी. अदालत ने केंद्र से उन सिविल सेवाओं के उम्मीदवारों को एक और अवसर प्रदान करने पर विचार करने के लिए कहा था, जो महामारी के कारण अपने अंतिम प्रयास में उपस्थित नहीं हो सके थे.
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