नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ, सेंट्रल विस्टा परियोजना को SC ने दी हरी झंडी

सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को हरी झंडी दे दी है. इस प्रोजेक्ट के तहत संसद की नई इमारत का निर्माण हो रहा है. इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुई थीं. कोर्ट ने पर्यावरण कमेटी की रिपोर्ट को भी नियमों को अनुरुप माना है. कोर्ट ने लैंड यूज चेंज करने के इल्जाम की वजह से सेंट्रल विस्टा की वैधता पर सवाल खड़े करने वाली याचिका को फिलहाल लंबित रखा है.
इस मसले पर जस्टिस एएम खानविल्कर, दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना की तीन जजों की बेंच ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम सेंट्रल विस्टा परियोजना को मंजूरी देते समय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई सिफारिशों को बरकरार रखते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्माण कार्य शुरू करने के लिए धरोहर संरक्षण समिति की स्वीकृति आवश्यक है. कोर्ट ने हेरिटेज कमेटी से अनुमोदन लेने का निर्देश दिया है.
गौरतलब है कि पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद की आधारशिला रखी थी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसे शिलान्यास करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक कोई निर्माण, तोड़फोड़ या पेड़ गिराने या स्थानांतरित करने का काम ना हो. अब सुप्रीम कोर्ट लैंड यूज मामले में सुनवाई करेगा.
नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ, सेंट्रल विस्टा परियोजना को SC ने दी हरी झंडी
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