गोंदिया: रेलवे ई-टिकट का अवैध कारोबार , 2 दलाल धरे गए
फर्जी आईडी से बनाते थे टिकट, 65 हजार का साहित्य जब्त
गोंदिया कोरोना संक्रमण के चलते रेल मंत्रालय द्वारा सीमित मात्रा में ट्रेनें चलायी जा रही है, जिसके चलते कन्फर्म रिजर्वेशन पाने के लिए यात्रियों को काफी मुश्किल हो रही है, इसी का फायदा उठाते हुए जिले में कई दलाल सक्रिय हो चुके है और बड़े पैमाने पर ई-टिकट का अवैध कारोबार किया जा रहा है।
एैसे अवैध टिकट दलालों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल ने शिंकजा कंसना शुरू कर दिया है।
11 जनवरी को गोपनीय सूचना मिलने पर मंडल सुरक्षा आयुक्त पंकज चुग, सहायक सुरक्षा आयुक्त एस.के. देशपांडे के मार्गदर्शन में रेसुब पोस्ट गोंदिया के प्रभारी नंद बहादूर के नेतृत्व में उपनिरीक्षक मंयक मिश्रा, आरक्षक नासीर खान, आरक्षक बी. कोरचाम, आरक्षक एल.एस. बघेले, आर.जी. बंधाते की टीम जिले की सालेकसा तहसील के बाजार चौक स्थित ग्लोब कम्प्युटर ई-सेवा केंद्र पर पहुंची तथा दुकान के संचालक मधुकर हरिणखेड़े (41 रा. भडीपार त. सालेकसा) से रेल्वे ई-टिकट के अवैध व्यापार के संबंध में पूछताछ की गई जिसके बाद जब दुकान में रखे कम्प्यूटर की तलाशी ली गई तो उसमें डनङा123 के नाम से बनी फर्जी पसर्नल आईडी से 1 नग लाइव तथा 7 पुरानी रेलवे ई-टिकट (कुल 8 नग) तथा सश्रेलशारवर्ही के नाम से बनी फर्जी पसर्नल आईडी से कुल 4 नग रेलवे की पुरानी ई-टिकट बरामद हुई।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि, वह ऑनलाइन फार्म भरना, आधार कार्ड बनाना आदि काम करते है लेकिन कई ग्राहकों द्वारा रेलवे की ई-टिकट की मांग किए जाने पर उन्हें ई-टिकट बनाकर देते है, लेकिन वह आईआरसीटीसी साइड का अधिकृत एजेंट नहीं है बावजूद इसके दुकान में काम करने वाले राजेश बागड़े (रा. ईसानटोला त. सालेकसा) मिलकर अधिक मुनाफा कमाने की लालच में वह आईआरसीटीसी साइड से फर्जी आईडी बनाकर ग्राहकों के लिए रेल्वे ई-टिकट बनाता है और बदले में ग्राहकों से किराया राशि के अतिरिक्त 50-100 रूपये प्रति टिकट वसूलते है,
इस बात की स्वीकारोक्ति पश्चात मामला रेल्वे टिकट के अवैध कारोबार का सामने आया लिहाजा छापामार टीम ने कार्रवाई करते हुए 1 नग लाइव व 10 पुरानी ई-टिकट (कीमत 18086 रूपये), 1 मॉनीटर (मूल्य 5 हजार रूपये), एक सीपीयू (13 हजार रूपये), प्रिंटर (कीमत 12 हजार), की-बोर्ड, माउस, वीवो कम्पनी का मोबाइल (कीमत 15 हजार), इस तरह कुल 65,086 रूपये का माल हस्तगत करते हुए गवाहों के समक्ष जब्ती पंचनामा तैयार करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रेसुब पोस्ट गोंदिया लाया गया जहां उनके विरूद्ध अ.क्र. 40/21 की धारा 143 रेल्वे अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
-रवि आर्य
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