अब ट्रेन में भीख मांगने और सिगरेट पीने पर नहीं होगी जेल, Railway ने भेजा सरकार को कानून बदलने का प्रस्ताव
नागपुर- रेलवे कई पुराने कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार (Central Government) को एक प्रस्ताव भेज रहा है. सूत्रों के मुताबिक़ रेलवे ने कैबिनेट के पास जो प्रस्ताव भेजा है उसमें इंडियन रेलवेज़ एक्ट 1989 (Indian Railways Act 1989) के दो कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव शामिल है. प्रस्ताव के मुताबिक़ IRA के सेक्शन 144 (2) में संशोधन करने की मांग की गई है. इसके अलावा ट्रेन या स्टेशन में बीड़ी सिगरेट पीने वालों (Smoking) को भी जेल नहीं भेजकर उनसे सिर्फ जुर्माना (Penalty) वसूला जाएगा.
इसके अलावा इंडियन रेलवेज़ एक्ट के सेक्शन 167 को भी संशोधित करने का प्रस्ताव भेजा गया है और अगर ये संशोधन स्वीकार हो जाता है तो इससे ट्रेन, रेलवे प्लेटफॉर्म या स्टेशन परिसर में स्मोकिंग करने वालों को जेल की सज़ा नहीं दी जाएगी. उनसे केवल ज़ुर्माना वसूला जाएगा.
सरकार ने अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों से ऐसे गैर ज़रूरी कानूनों की लिस्ट मंगवाई
सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार कई ऐसे कानूनों को बदलने या ख़त्म करने का विचार कर रही है जो उपयोगी नहीं रह गये हैं. यानी जिस कानूनों से सिस्टम में कंप्लीकेशन आ रहा है उसे संशोधित करने का विचार चल रहा है. इसी के तरह अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों से ऐसे गैर ज़रूरी कानूनों की लिस्ट मंगवाई जा रही है.
इतिहास में पहली बार, रेलवे ने कमाई से ज्यादा रिफंड किए
भारतीय रेल (Indian Railway) के 167 साल के इतिहास में यह शायद पहली बार हुआ होगा जब उसने टिकट बुकिंग से हुई आय से अधिक यात्रियों को वापस किया है. कोविड-19 संकट (COVID-19) से प्रभावित चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में रेलवे की यात्री श्रेणी से आय में 1,066 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. इस दौरान रेलवे के यात्रियों को टिकट किराया वापस करने से अप्रैल में 531.12 करोड़ रुपये, मई में 145.24 करोड़ रुपये और जून में 390.6 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
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