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गोंदिया: 2.11 करोड़ का तंबाकू- गुटखा पकड़ाया , बड़ी मछलियां जाल में फंसी

Nagpur Today : Nagpur News

माल सीज़ कर गुनाह दाखिल करने की प्रोसेस में जुटा ड्रग एंड फूड विभाग

गोंदिया– एफडीए ( खाद्य विभाग) लाख दावे करे कि वह महाराष्ट्र में सुगंधित तंबाकू , गुटखा, सेंटेड सुपारी और खैनी की बिक्री को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन हकीकत यह है कि प्रतिबंधित होने के बावजूद राज्य में सुगंधित तंबाकू और गुटखा की खरीद-फरोख्त हो रही है और बे-रोक-टोक परिवहन एवं इसके आवाजाही पर भी रोक नहीं लग पा रही है।

जिला पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे के मार्गदर्शन में लोकल क्राइम ब्रांच टीम ने चिचगढ़ थाने के निकट सोमवार शाम एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ , 11लाख, 12 हजार रुपए का गुटखा और सुगंधित तंबाकू से भरा कंटेनर पकड़ने में कामयाबी हासिल की है।

पकड़े गए सीसीआई लॉजिस्टिक लिमि.ट्रांसपोर्ट कंपनी के कंटेनर क्रमांक HR-46/C-5711 के ड्राइवर का अपने बचाव मैं कहना है कि- ट्रांसपोर्ट मालिक ने बोला था छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से होते हुए नवेगांवबांध मार्ग से गडचिरोली -कोर्ची होकर तेलंगाना रास्ते से माल छोड़ने बेंगलुरु (कर्नाटक ) जाना , दरअसल वो रास्ता भटक गया है जबकि पुलिस का कहना है जानबूझकर गैर इरादे से कंटेनर गोंदिया जिले में दाखिल हुआ है।
गौरतलब है कि गोंदिया जिले में कई गुटखा माफिया सक्रिय हैं , लाक डाउन के बावजूद सभी ओर प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू और गुटखा खरीदा- बेचा जा रहा है जिसके कारण अन्न व औषध प्रशासन विभाग की कार्य पद्धति पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं।

एफडीए के ( फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ) के अंतर्गत महाराष्ट्र में सुगंधित तंबाकू , गुटखा, सेंटेड सुपारी और खैनी के उत्पादन , खरीद -फरोख्त और परिवहन पर प्रतिबंध है इसका उल्लंघन करने वाले को ६ माह की सजा या अधिकतम 25 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
देखना दिलचस्प होगा अब नोएडा (दिल्ली) से लेकर बेंगलुरु (कर्नाटक) तक के इस कंटेनर भरे तंबाकू- गुटखा के खेल में शामिल बड़े कारोबारियों पर क्या कार्रवाई होती है ?

गोंदिया में गैर इरादे से दाखिल हुआ तंबाखू- गुटखा भरा कंटेनर- ASI गर्जे
लोकल क्राइम ब्रांच के सहायक पुलिस निरीक्षक रमेश गर्जे ने जानकारी देते बताया उक्त कार्रवाई – जिला पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी के मार्गदर्शन में 21 सितंबर सोमवार शाम चिचगढ़ थाना क्षेत्र के वासनिक परिसर इलाके में की गई।
सीसीआई लॉजिस्टिक लिमि. कंपनी का 10 चक्का कंटेनर को पुलिस टीम ने रोका और पूछताछ की जिस पर ड्राइवर ने बताया चॉकलेट है तथा माल नोएडा ( दिल्ली )से लादकर वो बेंगलुरु (कर्नाटक) ले जा रहा है संदेह होने पर कंटेनर की जांच की गई तो भीतर बाबा जाफरानी व अन्य ब्रांडेड के सुगंध तंबाकू तथा गुटखा भरा हुआ था।

ड्राइवर के पास ई- बिल और बिल्टी थी लेकिन महाराष्ट्र में सुगंधित तंबाकू और गुटखा की खरीद-फरोख्त और परिवहन प्रतिबंधित है इसलिए ड्राइवर को अलाउड नहीं था महाराष्ट्र में घुसने के लिए ? वह जानबूझकर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के रास्ते से महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में गैर इरादे से दाखिल हुआ लिहाज़ा कंटेनर को चिचगढ़ थाने में लगाया गया।

FIR देने की कार्रवाई फूड एंड ड्रग विभाग के इंस्पेक्टर करते हैं इसलिए सोमवार रात को ही हमने उन्हें इनफॉर्म किया तो मंगलवार को उनके अधिकारी मानवटकर , राऊत व २ अन्य आए थे उनका कहना है कंटेनर में लदा हुआ सुगंधित तंबाकू और गुटखा 2 करोड़ , 11लाख ,12 हजार रुपए का है इसलिए माल की कीमत अधिक होने से मुंबई कमिश्नर से परमिशन लेकर, दस्तावेजों की जांच पड़ताल करेंगे तत्पश्चात वे माल सीज़ करने की प्रोसेस करके गुनाह दाखिल करेंगे , ऐसा लिखित लेटर अन्न औषध प्रशासन विभाग ने जिला पुलिस प्रशासन को दिया है।

सुगंधित तंबाकू और गुटखा भरे कंटेनर को पकड़ने की कार्रवाई एलसीबी टीम के निरीक्षक रमेश गर्जे के नेतृत्व में पीएसआई बिचेवार , सहायक उप निरीक्षक लिलेंद्र बैस, रहांगडाले , करपे , पुलिस नायक गौतम , पुलिस कांस्टेबल चामट द्वारा की गई।

रवि आर्य

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