पांजरी सह जिले में अवैध लेआउटों की भरमार
– कागजात पूर्ण न होने के बाद भी हो रही रजिस्ट्रियां

सावनेर / नागपुर – अवैध रूप से प्लॉटों की बिक्री होने से नागरिकों के साथ जालसाजी के अनगिनत मामले सामने आने लगे.इसके रोकथाम के लिए प्रशासन ने महारेरा कानून को अमल में लाया।इसके बावजूद मिहान के निकट पांजरी गट ग्रामपंचायत हद्द में धड़ल्ले से अवैध लेआउट बनाकर प्लॉटों की बिक्री शुरू होने की खबर मिली हैं।ग्रामपंचायत की मिलीभगत से प्रशासन को राजस्व नुकसान हो रहा हैं.ऐसे ही अनगिनत मामले सम्पूर्ण जिले में होने से ग्राहक वर्ग ठगे जा रहे.जिला प्रशासन इस ओर ध्यान न दिए जाने से सरकारी राजस्व का नुकसान हो रहा और सम्बंधित ग्रामपंचायतों पर सुविधा उपलब्ध करवाने का बोझ बढ़ता जा रहा.
प्राप्त जानकारी के अनुसार पांजरी ग्राम के हद्द में १३० में से १०० लेआउट बोगस होने की जानकारी मिली हैं.इन लेआउट के मालिकों द्वारा नियमानुसार कोई भी अनुमति लिए अवैध रूप से खेती की जमीन में लेआउट डाल ग्राहकों को लुभा-लुभा कर बेचीं जा रही हैं.जबकि खेती की जमीन को ‘अकृषक’ करवाकर सम्बंधित विभाग से लेआउट सह अन्य सुविधा उपलब्ध करवाने के बाद प्लॉटों की बिक्री करने का नियम हैं.लेकिन पांजरी गांव परिसर में सिर्फ चुना की लाइन डाल प्लॉटों की बिक्री जारी हैं,जिस पर जल्द ही सम्बंधित प्रशासन कार्रवाई करने वाली हैं.
उक्त मामले को लेकर पांजरी गांव के उपसरपंच ने जिले के पालकमंत्री से शिकायत उक्त सभी अवैध लेआउट मालिकों पर कानूनन कार्रवाई की मांग की हैं.
याद रहे कि एक बार लेआउट डालने के बाद उन क्षेत्रों में रहने हेतु आने वालों को मुलभुत सुविधा देने की जिम्मेदारी सम्बंधित ग्रामपंचायत की होती हैं.जैसे आवाजाही के लिए सड़क का निर्माण करना,स्ट्रीट लाइट,सार्वजानिक स्वच्छता,पीने का पानी,साप्ताहिक बाजार,गंदे पानी की निकास व्यवस्था,सह विभिन्न उत्सवों पर सुविधा मुहैय्या करवाना आदि-आदि.इसके लिए बड़े पैमाने पर निधि की जरुरत पड़ती हैं.
लेकिन प्रशासन उक्त सुविधा तभी मंजूर करती हैं,जब उक्त लेआउट के मालिकों द्वारा नियमानुसार सभी प्रकार की मंजूरी लेकर उसके अनुरूप सभी शुल्क भरी गई हो.लेकिन होता यह हैं कि लेआउट मालिक जमीन की रजिस्ट्री करने वाली विभाग ु उसके रजिस्ट्रार से आर्थिक समझौता कर धड़ल्ले से कृषि की जमीन पर लेआउट डाल बिक्री करते आ रहे.इस मामले में लेआउट धारकों से बड़े दोषी सम्बंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रार हैं.
उक्त गंभीर मामले पर अंकुश लगाने और सम्बंधित दोषी प्रशासन पर कार्रवाई हो,इस सन्दर्भ में विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने कड़क आदेश भी दिए लेकिन आज तक कोई कार्रवाई जिला प्रशासन ने नहीं की.इस मामले में पांजरी ग्रामपंचायत की ढुलमुल नित भी अवैध कृतकर्ताओं को संरक्षण मिल रहा हैं.
उल्लेखनीय यह हैं कि सावनेर,रामटेक तहसील क्षेत्र में बोगस रजिस्ट्री के मामले काफी बढ़ गए। जमीन किसी का और बोगस व्यक्ति खड़े कर किसी अन्य को बेचीं जाने की खबर हैं.
पांजरी सह जिले में अवैध लेआउटों की भरमार
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