RTE अंतर्गत छात्रों से ली गई राशि लौटाने का आदेश

नागपूर– RTE एक्शन कमिटी के चेयरमैन शाहिद शरीफ़ द्वारा RTE अधिनियम 2009 sec 32 के तहत शिकायत करने पर मनपा आयुक्त द्वारा सदस्य सचिव शिक्षा अधिकारी आदेश के अनुसार स्कूलों को नियमित रूप से ली जाने वाली राशि लौटाने का आदेश हुआ है.
जिसमें निर्मल इंग्लिश स्कूल, 3000 रुपये प्रेरणा इंग्लिश स्कूल, 8816 रुपये रॉयल इंग्लिश स्कूल 3000 तथा 6060 रुपए 15 दिन के अंदर लोगों को देना है.
यह शिकायत एक्टिविटी फ़ीस स्कूल परिसर में गणवेश बेचना तथा किताबों का व्यापार करना, जो कि नियम में प्रतिबंधित बताया गया है उसी के तहत यह कार्रवाई की गई है.
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