गोंदिया: कोरोना प्रभावित मरीजों को भोजन नहीं देने के लिए ठेकेदार पर FIR
कलेक्टर ने भोजन संबंधी शिकायत पर लिया संज्ञान

गोंदिया- कोरोना वायरस गोंदिया जिले में तेजी से फैल रहा है। वायरस के हल्के और गंभीर लक्षणों वाले मरीजों को अलग-अलग करके एम.एस आयुर्वेदिक कॉलेज गोंदिया व जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, माररटोली गोंदिया में भर्ती कराया गया हैं। इन अस्पतालों में भर्ती मरीजों को भोजन की आपूर्ति सही ढंग से न करने की वजह से , लापरवाही बरतने के लिए 26 मई को रामनगर पुलिस स्टेशन में भोजन कांट्रेक्टर ( ठेकेदार ) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है
वाक्य यूं है कि श्रीकृपा स्वयं रोजगार सहकारी संस्था गोंदिया के संचालक उदय साकोरे इस ठेकेदार को 15 मई 2020 को कोरोना कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों को प्रतिदिन दो टाइम चाय , सुबह का नाश्ता , व दोपहर- रात में दोनों टाइम भोजन आपूर्ति करने को करारनामा के तहत वर्क आर्डर इश्यू किया गया था परन्तु भोजन आपूर्ति की सेवा व शर्तों के आधार पर कार्य आदेश का पालन न करते हुए समय-समय पर मरीजों को भोजन उपलब्ध ना होने की शिकायतें जिलाधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवड़े को प्राप्त हुई ।
जिस पर संज्ञान लेते कलेक्टर ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और भोजन के समय पर आपूर्ति करने का निर्देश दिया उसके बाद संबंधित अधिकारी ने ठेकेदार से लिखित गारंटी ली और सेवा शर्तों के अनुरूप समय पर सभी सुविधाएं देने का वादा ठेकेदार ने किया ।
लेकिन इस संदर्भ में अक्सर ऐसी शिकायतें प्राप्त होती रही जिस पर आज मंगलवार 26 मई को रामनगर थाने में ठेकेदार उदय साकोरे के विरुद्ध करारनामा भंग के तहत भारतीय दंड विधान 1860 के कलम 188 तथा आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 की कलम 51 ( ब ) महाराष्ट्र कोविड-19 विनिमय 2020 के कलम 11 तथा साथरोग अधिनियम 1897 की कलम 3 व 4 के तहत गुनाह दर्ज किया गया है।
उक्त कार्रवाई प्रभारी शल्य चिकित्सक डॉ.प्रशांत तुरकर के शिकायत पर आरोपी उदय सकोरे के विरुद्ध आज शाम को की गई है मामले की जांच थाना प्रभारी प्रमोद घुगे कर रहे हैं।
रवि आर्य
गोंदिया: कोरोना प्रभावित मरीजों को भोजन नहीं देने के लिए ठेकेदार पर FIR
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